सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की बेटियों के लिए सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है. सरकार ने देश में बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत अगर आप खाता खुलवा ते हैं तो आपको सरकार के द्वारा कई तरह के लाभ मिलेंगे.
सरकार ने इस खाते की ट्रांसफर प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया है. इसके लिए अब आप को सबसे पहले वर्तमान बैंक किया डाकघर में नई शाखा के प्रति को अपडेट कराने के लिए रिक्वेस्ट देना होगा. सुकन्या समृद्धि योजना में बकाया राशि और खाता ट्रांसफर के लिए वर्तमान बैंक या डाकघर खाते की प्रमाणित प्रति, खाता खोलने का आवेदन, हस्ताक्षर आदि सहित मूल कागजी कार्रवाई करते हुए नई बैंक शाखा के पते पर चेक या मनी ऑर्डर के साथ भेज देगा.
आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक शाखा में स्थानांतरण दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ग्राहक को केवाईसी दस्तावेजों के नए सेट के साथ नया सुकन्या खाता खोलने का फॉर्म जमा करना होगा. इसके बाद आपका सुकन्या खाता ट्रांसफर हो जाएगा. नई प्रक्रिया के तहत अब खाताधारक को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी.
सुकन्या समृद्धि योजना :
बालिका योजना सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर को जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखा गया है. हालांकि इस योजना में फिलहाल 7.6 फीसदी की दर से रिटर्न दिया जा रहा है जो कि अभी भी आकर्षक है क्योंकि यह पूरी तरह से जोखिम मुक्त और सरकार समर्थित भी है. यह योजना एक बालिका के माता-पिता को उसके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है.
सुकन्या समृद्धि :
इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक के जरिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोला जा सकता है. एक बार जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वह खाताधारक बन जाएगी. यह खाता एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए खुलवाया जा सकता है. बशर्ते जुड़वां/तीन लड़कियों के जन्म के मामले में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना राशि :
सुकन्या समृद्धि योजना खाता किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है और अन्य बैंक शाखाओं या डाकघरों में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है. इस योजना में निवेश की अवधि 15 वर्ष और परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है. इस खाते में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज :
सुकन्या समृद्धि योजना के खाताधारक अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के दौरान जमा के लिए 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर अर्जित करेंगे. अर्जित ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत छूट के लिए पात्र है. जमा राशि भी उसी धारा के तहत छूट प्राप्त है.