Rooftop Solar Program : अगर आप सरकार की रूफटॉप योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पाए हैं. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि सरकार ने उपभोक्ताओं से छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क न देने का आग्रह करते हुए ‘रूफटॉप सौर कार्यक्रम’ (Rooftop Solar Program) की अवधि 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है.
यदि आप भी अपना बिजली बिल कम करना चाहते हैं तो मोदी सरकार आपके लिए एक बेहतरीन स्कीम लेकर आई है. इस स्कीम में अप्लाई करने पर आपके घर का बिजली बिल (Electricity Bill) भी जीरो हो जाएगा और साथ ही भारी-भरकम सब्सिडी भी मिल जाएगी. इसके लिए सरकार के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि छतों पर सौर संयंत्र लगाने के लिए चलाया गया रूफटॉप सौर कार्यक्रम मार्च, 2026 तक बढ़ा दिए जाने से इसमें मिलने वाली सब्सिडी लक्ष्य पूरा होने तक मिलती रहेगी. मंत्रालय ने कहा कि सभी आवासीय उपभोक्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए किसी भी कंपनी को अतिरिक्त राशि का भुगतान न करें और न ही संबंधित वितरण कंपनी द्वारा मीटर एवं परीक्षण के लिए तय शुल्क से अधिक राशि दें.
सब्सिडी के लिए नहीं देना होगा कोई चार्ज :
सरकार ने कहा, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को कोई शुल्क देय नहीं है और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी. नेशनल पोर्टल से संबंधित जानकारी के लिए www.solarrooftop.gov.in पर जाएं.
यहां करें शिकायत :
अगर किसी विक्रेता, एजेंसी, व्यक्ति द्वारा इस तरह के शुल्क की मांग की जाती है, तो इसकी सूचना संबंधित वितरण कंपनी को और इस मंत्रालय को ईमेल rts-mnre@gov.in पर दी जा सकती है.
Rooftop Solar के लिए कौन कर सकता है आवेदन :
नेशनल पोर्टल पर देश के किसी भी हिस्से में रूफटॉप सोलर स्थापित करने का इच्छुक कोई भी उपभोक्ता आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रेशन से लेकर सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया को देख सकता है. रेजिडेंशियल उपभोक्ताओं को अपने इलाके की संबंधित वितरण कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रेताओं में से किसी एक से रूफटॉप सोलर प्लांट (Rooftop Solar Plant) लगाना होगा. रजिस्टर्ड विक्रेताओं की सूची नेशनल पोर्टल पर भी उपलब्ध है.
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विक्रेता और उपभोक्ताओं के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते का फॉर्मेट नेशनल पोर्टल पर उपलब्ध है. समझौते की शर्तों को लेकर परस्पर सहमति हो सकती है. विक्रेता को कम से कम 5 वर्षों के लिए उपभोक्ता को रखरखाव सेवाएं प्रदान करनी होंगी और किसी भी चूक के मामले में संबंधित वितरण कंपनी विक्रेता की बैंक गारंटी को भुना सकती है.
फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लिकेशन :
नेशनल पोर्टल पर आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है और संबंधित वितरण कंपनियों द्वारा नेट-मीटरिंग के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है. इसके अलावा, किसी भी विक्रेता या वितरण कंपनी को सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है और मंत्रालय द्वारा सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी.
मंत्रालय, Rooftop Solar Programme का चरण- II लागू कर रहा है, जिसमें रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) लगाने के लिए रेजिडेंशियल उपभोक्ताओं को सीएफए/सब्सिडी प्रदान की जा रही है. कार्यक्रम के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए एक नेशनल पोर्टल विकसित किया गया था, जिसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30.07.2022 को किया गया था.