Public Provident Fund PPF : पीपीएफ को लेकर बड़ा अपडेट, अब बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे ये काम.

Public Provident Fund PPF : लंबी अवधि और जोखिम मुक्त निवेश के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ निवेशकों के बीच सबसे पसंदीदा साधनों में से एक है. टैक्स सेविंग बेनेफिट्स और टैक्स फ्री रिटर्न पीपीएफ को लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक आदर्श निवेश बनाते हैं. पीपीएफ में निवेश करने पर इसकी मैच्योरिटी अमाउंट 15 साल बाद हासिल होती है. ऐसे में एक सवाल लोगों के जहन में जरूर रहता है कि आखिर इसमें कितने रुपये का इंवेस्टमेंट किया जाए. आइए जानते हैं इसके बारे में :

सरकार की ओर से कई लंबी अवधि की निवेश स्कीम भी चलाई जा रही है, जिसमें लोग लंबे समय के लिए बचत और निवेश कर सकते हैं. इन्हीं स्कीम में से एक पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी शामिल है.

पीपीएफ :

पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है. केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही इस स्कीम में 15 सालों तक निवेश करने की सुविधा दी जाती है. इस स्कीम में निवेश करने पर पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल के बाद होती है. वहीं अगर 15 साल बाद भी इस स्कीम को आगे जारी रखनी है तो पीपीएफ अकाउंट को पांच-पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.

पीपीएफ अकाउंट :

वहीं इस स्कीम में खाता खुलवाने को लेकर भी कुछ नियमों का पालन करना होता है. वहीं भारतीय नागरिक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है. अगर कोई एनआरआई या एचयूएफ पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहता है तो वो नहीं खुलवा पाएगा. इसके साथ ही बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खुलवाने पर कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए.

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पीपीएफ में इंवेस्टमेंट :

पीपीएफ के जरिए लोग इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और टैक्स में भी छूट हासिल कर सकते हैं. इसके साथ ही इस स्कीम में लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है. हालांकि पीपीएफ में निवेश करने वालों को नए साल पर एक अहम जानकारी को जान लेनी चाहिए. इससे कई सारी चीजें आसान भी हो सकती है.

खोल सकते हैं एक अकाउंट :

दरअसल, नए साल पर ये जानकारी जान लेनी चाहिए कि सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ में एक व्यक्ति एक बार ही अकाउंट खोल सकता है. वहीं 12 दिसंबर 2019 के बाद खोले गए एक से ज्यादा पीपीएफ खाते को बंद कर दिया जाएगा और कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा कई पीपीएफ खातों को मर्ज करने की भी मनाही है.

पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग :

अगर पीपीएफ खाता बच्चों के नाम पर खोलना चाहते हैं तो दादा-दादी अपने पोते-पोतियों के नाम पर पीपीएफ खाता नहीं खोल सकते हैं. लेकिन अगर यह राशि माता-पिता/अभिभावक को दी जाती है तो वो अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर खाता खोल और संचालित कर सकते हैं. ऐसे में पीपीएफ खाता खोलते वक्त इस कंडीशन का ध्यान रखा जाना चाहिए. वहीं अगर नाबालिग बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो दादा-दादी, अभिभावक के रूप में नाबालिग बच्चे के लिए पीपीएफ खाता खोल और संचालित कर सकते हैं.