पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सरकरा द्वारा चलाई जाने कुछ सबसे बेहतरीन निवेश स्कीम्स में से एक है. इसमें आपको अच्छे रिटर्न के साथ-साथ टैक्स बचाने का भी मौका मिलता है. पीपीएफ में किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इतना ही नहीं पीपीएफ में जमा की गई राशि पर जो ब्याज मिलता है उस पर खाताधारक को कोई टैक्स नहीं देना होता है. अगर टैक्स के नजरिए से देखें तो पीपीएफ EEE की श्रेणी में आता है. इसका मतलब कि इसमें निवेश, ब्याज और निकासी तीनों ही पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है.
लोगों को नहीं मिला फायदा :
दरअसल, काफी वक्त से पीपीएफ खाताधारक पीपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाए जाने की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि अब सरकार ने पीपीएफ की ब्याज दर को लेकर ऐलान किया है. लेकिन इससे पीपीएफ खाताधारकों की उम्मीदों की पूर्ति नहीं हो सकी. वहीं सरकार ने पीपीएफ खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर को फिलहाल स्थिर रखा है.
नहीं बढ़ाई ब्याज दर :
दरअसल, सरकार की ओर से पीपीएफ खातों पर ब्याज दर में कोई इजाफा नहीं किया गया है. पीपीएफ पर दी जाने वाली ब्याज दर को सरकार की ओर से स्थिर रखा गया है. बता दें कि फिलहाल पीपीएफ खातों पर सरकार की ओर से सालाना आधार पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मुहैया करवाया जाता है.
इतना कर सकते हैं इंवेस्टमेंट :
बता दें कि पीपीएफ खाते को कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है. पीपीएफ पर सरकार की ओर से निर्धारित दर पर ब्याज दिया जाता है. वहीं पीपीएफ खाता एक लंबी अवधि का खाता है और 15 साल बाद इसकी मैच्योरिटी होती है. एक वित्त वर्ष में पीपीएफ खाते में 500 रुपये मिनिमम इंवेस्ट किया जा सकता है. वहीं अधिकतम एक वित्त वर्ष में पीपीएफ में 1.5 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं.
पीपीएफ अकाउंट :
पीपीएफ में निवेश एक लंबी अवधि का निवेश है. पीपीएफ खाता शुरू होने के बाद उसकी मैच्योरिटी 15 साल बाद होती है यानी की अगर पीपीएफ खाते में निवेश किया जा रहा है तो उस खाते से हासिल होने वाली मैच्योरिटी की राशि 15 साल बाद मिलती है. वहीं इस खाते को आगे भी बढ़ाया जा सकता है.
पीपीएफ ब्याज दर :
अगर 15 साल खत्म होने के बाद कोई पीपीएफ अकाउंट होल्डर अपने खाते को आगे के वर्षों के लिए भी चालू रखना चाहता है तो वो भी कर सकता है. हालांकि पीपीएफ अकाउंट होल्डर 1-2 वर्षों के लिए यह नहीं कर सकता है बल्कि उसे पांच साल के लिए पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखना होगा.
पीपीएफ खाता :
15 साल पूरे होने के बाद अगर कोई अपने पीपीएफ अकाउंट को आगे जारी रखना चाहता है तो पांच-पांच साल के ब्लॉक में अकाउंट को आगे चलाया जा सकता है. पांच साल से कम के लिए पीपीएफ अकाउंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा. पीपीएफ अकाउंट के 15 साल बाद एक्सटेंशन प्रत्येक 5 साल के ब्लॉक में किया जा सकता है.