Pension Rules Changed : बदल गया वृद्धावस्था, विधवा, किसान और दिव्यांग पेंशन का नियम, यहाँ पढ़े नया नियम.

Pension Rules Changed : वृद्धावस्था, विधवा, किसान और दिव्यांग पेंशन को लेकर समाज कल्याण विभाग ने पैसे निकालने के पुराने नियम को बदल दिया है। अब पैसे निकालने के लिए नया नियम लागू होगा। ऐसे में समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं को लेकर इसी क्रम में लोग पेंशन धारक की मृत्यु के बाद ही पेंशन की रकम मांग रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की मानें तो नवंबर 2021 के आदेश के अनुसार पेंशन धारक की मौत के बाद किसी भी दशा में पेंशन का भुगतान नहीं किया जाना है।

Ads

यानी, जिस माह में पेंशनधारक की मृत्यु हुई होगी, उसके परिजन उसी माह तक की पेंशन, खाते से निकाल पाएंगे। आगे के महीनों की शेष रकम समाज कल्याण विभाग को वापस चली जाएगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से उत्तराखंड में करीब साढ़े सात लाख लोगों को वृद्धावस्था, विधवा, किसान और दिव्यांग पेंशन का लाभ दिया जाता है।

वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों को विभाग की ओर से प्रतिमाह भरण-पोषण के लिए 1400 रुपये पेंशन दी जाती है। इनमें से तमाम पेंशनधारी ऐसे हैं जो पेंशन की रकम को लंबे समय तक बैंक और पोस्ट ऑफिस के खाते में ही जमा रहने देते हैं, ताकि बाद में बड़ी रकम होने पर उसका प्रयोग किया जा सके।

Ads

हालांकि, पेंशनधारक की मृत्यु होने की स्थिति में लोग कभी भी इस रकम को खाते से निकाल लेते थे। अब इस प्रक्रिया में लोगों को दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि उन्हें बैंक/पोस्ट ऑफिस से शेष रकम नहीं मिल रही। इस के पीछे विभाग के नए नियम का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पेंशनधारक की मृत्यु होने पर पेंशन की शेष रकम विभाग को वापस कर दी गई है।

यह भी पढ़े :  PM Svanidhi Yojana: गरीबों के लिए वरदान है ये योजना, बिना गारंटी के मिलता है लोन, जानें इस योजना की पूरी जानकारी

ये है नियम :

समाज कल्याण निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार, 22 नवंबर 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें पेंशन को लेकर तीन अहम निर्णय लिए गए थे। 23 नवंबर को बाकायदा इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि ‘पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर पेंशन की धनराशि का भुगतान उसके नामित (नॉमिनी) को किसी भी दशा में न किया जाए।’ समाज कल्याण निदेशक बीएल फिरमाल ने इस आदेश की पुष्टि की है।

शासनस्तर पर नया नियम जारी हुआ है जिसके अनुसार पेंशनधारी की मौत के बाद परिजन खाते में जमा पेंशन की धनराशि नहीं निकाल सकेंगे। नियम के तहत उक्त खाते में जमा धनराशि विभाग को वापस होगी।
 : लक्ष्मण मनोला, प्रशासनिक अधिकारी समाज कल्याण विभाग, पिथौरागढ़

Ads