Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana 2022 : अपना दुकान खोलने के लिए दस लाख रुपये देती है सरकार, ऐसे उठाएं इस योजना का लाभ.

Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana 2022 : बिहार सरकार राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरूआत की है। इस योजना के जरिए महिलाएं सरकारी सहायता से अपने लिए रोजगार शुरू कर सकती हैं साथ ही साथ दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार सृजन कर सकती हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है और आपको किस तरह से फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना है इसकी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में देंगे।

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मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का उद्देश्य नकद सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रुपये तक का लोन ब्याजमुक्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया https://udyami.bihar.gov.in/ पर शुरू कर दी गई है। आप यहां जाकर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत ऋण पर ब्याज :

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना दोनों के लिए राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। सभी 4 योजनाओं के लाभार्थी (एससी / एसटी उद्यमी, ईबीसी उद्यमी, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी) महिलाओं को छोड़कर और एससी / एसटी .श्रेणी के लोगों को प्रदान किए गए ऋण पर 1% ब्याज लिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में लोन :

बिहार सीएम महिला उद्यमी योजना के सभी लाभार्थियों को लोन मिलने के एक साल के बाद 84 समान मासिक किस्तों में लोन की रकम सरकार को वापस करनी होगी।

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इस योजना अंतर्गत लाभार्थियों की योग्यता निम्नवत होगी :

  • लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
  • अनुसूचित जाती /अनुसूचित जनजाति /अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा के अंतर्गत हो
  • कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
  • उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो
  • प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खता (Current Account) या फर्म के नाम से चालू खता (Current Account) मान्य होग। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जायेग।
  • प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
  • प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो

ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज SC/ST के लिए :

  • स्थाई निवास प्रमाण-पत्र
  • मैट्रिक प्रमाण- पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण-पत्र
  • जाती प्रमाण-पत्र (महिला के मामले में पिता के नाम से)
  • संगठन प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • फोटो (तुरंत का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
  • हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
  • बैंक स्टेटमेंट(जिसमे अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष हो)*
  • रद्द किया गया चेक

 

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