old age pension scheme : बुजुर्गों की आर्थिक मदद के लिए बिहार सरकार योजना चला रही है जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसके तहत सरकार 60 साल से ज्यादा के वृद्धजनों को 400 और 80 साल से ज्यादा बुजुर्गों को 500 रुपये पेंशन.
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana : बुजुर्गों की आर्थिक मदद के लिए बिहार सरकार योजना चला रही है जिसका नाम है वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसके तहत 60 साल से ऊपर वृद्धजनों को 400 और 80 साल से ज्यादा बुजुर्गों को 500 रुपये पेंशन मिलती है। बुजुर्गों की आर्थिक मदद के लिए बिहार सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जिसके तहत बुजुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है। योजना के अंतर्गत बिहार के 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को हर महीने 400 रूपये और 80 साल या उससे अधिक आयु के वृद्धों को 500 रूपये पेंशन दी जाती है।
किसे मिलेगा लाभ :
बिहार के ऐसे वृद्ध महिला और पुरुष जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है और उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राज्य के लगभग 20 लाख वृद्धजनों को हर महीने पेंशन दी जा रही है। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा शख्स है जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है और उन्हें केंद्र या राज्य सरकार से कोई पेंशन, परिवारिक पेंशन अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा है तो आप उनका आवेदन करवा सकते हैं।
यह योजना सभी वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होती है। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 400 और जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें मासिक 500 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ सभी वरिष्ठ नागरिक सकते हैं। राज्य सरकार की किसी भी प्रकार की पेंशन योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी से रिटायर और पेंशन का लाभ ले रहे बुजुर्गों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे बुजुर्गों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
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वृद्धजन पेंशन योजना के लिए पात्रता :
वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ बिहार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धों को ही मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे वृद्धजन जिनके बेटा-बेटी नहीं है उन्हें जीवन यापन करने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। पेंशन धनराशि लाभार्थी के बैंक अकाउंट में दी जाएगी इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना और बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। योजना का लाभ रिटायरट सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा।
वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज :
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
मोबाइल नंबर
वोटर आईडी कार्ड
MVPY फॉर्म
पासपोर्ट साइज फोटो
पहचान पत्र
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य समाज के गरीब परिवार के वृद्ध, दिव्यांग तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।@SahniBihar #SocialWelfareDept pic.twitter.com/XADjmaG6dh
— Social Welfare Department, Bihar (@DoSWBihar) January 12, 2023
आवेदन की प्रक्रिया :
बिहार सरकार की इस योजना का आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। जनसेवा केंद्रों और साइबर कैफे से ऑनलाइन आवेदन करवाया जा सकता है। विभाग की वेबसाइट www.sspmis.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक की जरूरत होगी।
- वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए नागरिकों को Department Of Social Welfare Government of Bihar की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज में Register For MVPY के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अगले पेज में आवेदक को आवेदन करने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (एमवीपीवाई) के लिए आधार नंबर सत्यापित करना होगा।
- दिए गए फॉर्म में अपना डिस्ट्रिक्ट,ब्लॉक,एपिक नंबर,एपिक में आवेदक का नाम के अनुसार नाम ,आधार नंबर ,आधार के अनुसार नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करें।
- सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करने के बाद वैलिडेट आधार के ऑप्शन में क्लिक करें। आधार वैलिडेट होने के पश्चात प्रोसीड के विकल्प में क्लिक करें।
- आधार से संबंधी सभी जानकारी सत्यापित हो जाने के बाद अगले पेज में आवेदक को पंजीकरण फॉर्म प्राप्त होगा। आवेदन फॉर्म में आवेदक को दी गयी सभी आवश्यक जानकारी को जैसे आवेदक का नाम,पिता का नाम,पते से संबंधित सभी जानकारी,आधार संख्या,मोबाइल नंबर,बैंक खाता विवरण आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को पंजीकरण फॉर्म के साथ अपलोड करें।
- और सबमिट बटन में क्लिक करें।
- इस तरह से बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आवेदक की पूर्ण हो जाएगी।