Train Ticket Rules: ट्रेन यात्रा के दौरान रेल पुलिस नहीं चेक कर सकती टिकट, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर!

Train Ticket Rules: रेलगाड़ियों को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। आप सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी रेलगाड़ी से यात्रा की होगी। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन से यात्रा करते समय कौन आपका टिकट चेक कर सकता है?

आइए आपको रेलवे में टिकट चेकिंग के नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। RPF (रेलवे पुलिस बल) द्वारा यात्रियों के टिकट की जांच करना आम बात है। लेकिन, आपको बता दें कि यह नियमों के खिलाफ है। रेलवे में यह अधिकार सिर्फ TTE के पास होता है। टीटीई ही यात्रियों के टिकट की जांच कर सकता है।

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जुर्माना लगाने का अधिकार सिर्फ TTE को

कई बार यात्री बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इससे बचना चाहिए। लेकिन, अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो जुर्माना लगाने का अधिकार सिर्फ टिकट चेकिंग स्टाफ के पास है। अगर आप जल्दबाजी में टिकट लेना भूल गए हैं तो टीटीई से बात करें और अधिकृत टिकट लें। आए दिन देखा जाता है कि कभी-कभी आरपीएफ पुलिसकर्मी आपका टिकट चेक करने लगते हैं और टिकट नहीं होने पर डराने-धमकाने और जबरन वसूली की घटनाएं होती हैं।

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अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो डर कर भुगतान करने की जरूरत नहीं है। पहले टीटीई की मदद से अधिकृत टिकट बनवा लें और घटना की शिकायत किसी वरिष्ठ अधिकारी से करें। रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे निलंबित भी किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के छापे के दौरान ही पुलिस टिकट चेक करने में मदद कर सकती है। लेकिन, उस दौरान भी पुलिस को जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है।

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