Delhi Restaurants Timing: दिल्ली वालों को नए साल का तोहफा, अब 24 घंटे खुलेंगे बार और रेस्टोरेंट

दिल्लीवासियों को मिला नए साल से पहले बड़ा तोहफा। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने रेस्टोरेंट और बार को 24 घंटे खुलने से जुड़े नियमों में ढील दे दी है। इसको लेकर अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि दिल्ली एलजी ने शहर में बार और रेस्तरां के लाइसेंसिंग के लिए जो मानदंडों हैं, उनमें ढील दे दी है।

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको नाइट लाइफ पसंद है, तो आपके लिए नए साल पर एक अच्छी खबर आई है। दिल्ली में उपराज्यपाल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लाइसेंस देने के प्रावधानों में बदलाव को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब दिल्ली के 5 और 4 स्टार होटल के बार और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुलेंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट, स्टेशन और बस अड्डे के आसपास की दुकानें भी 24 घंटें खुली रहेंगी।

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नियमों के मुताबिक 3 स्टार होटल में रेस्टोरेंट 2 बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि अन्य व्यवसाय को चलाने के लिए 1 बजे तक की इजाजत है। वहीं एयरपोर्ट, स्टेशन और बस अड्डे के आसपास की दुकानें भी तय शुल्क जमा करके 24 घंटे खुल सकती हैं। राहत की बात ये है कि अब लोगों को दुकान के लाइसेंस के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। 49 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा।

मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इससे जुड़ी सारी प्रक्रियाएं अगले दो-तीन हफ्तों में पूरी कर ली जाएंगी। उम्मीद जताई जा रही कि गणतंत्र दिवस तक लोग इस सुविधा को लाभ उठा सकेंगे। अधिकारी ने बताया कि पहले लाइसेंस लेने के लिए 28 दस्तावेज देने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कम दस्तावेज के आधार पर लाइसेंस दिया जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस के लिए 21 पन्नों का फार्म भरना पड़ता था, जिसमें 140 जानकारियां देनी रहती थीं। अब इसे 9 पेज का कर दिया गया है।

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दिल्ली सरकार के फैसले पर पुलिस ने जताई थी आपत्ति
आपको बता दें कि इससे पहले मई में केजरीवाल सरकार ने इसी तरह का फैसला लिया था। जिसमें शराब सर्व करने वाले बार, पब और रेस्टोरेंट के सुबह तीन बजे तक खुले रहने की बात कही गई थी, लेकिन इस फैसले पर दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई थी।

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