अगर आप एक महिला हैं और केंद्र सरकार की नौकरी में हैं या फिर Central Government Job की तैयारी कर रही हैं, तो ये खबर खास आपके लिए है. हो सकता है आपको इसकी जानकारी हो. लेकिन अगर नहीं है तो इसे जरूर पढ़ लीजिए. आपके लिए गुड न्यूज है. भारत सरकार ने बीते दिनों आपके हित में कुछ बड़े फैसले लिए हैं. ये आपकी छुट्टियों के बारे में हैं. Sarkari Naukri में महिलाओं के लिए छुट्टियां बढ़ाई गई हैं. इसके लिए कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं तो कुछ नए नियम जोड़े गए हैं.
नई छुट्टियों की पूरी लिस्ट आगे दी गई है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस कोशिश की है. उन्हें प्रोफेशनल और पारिवारिक जीवन में संतुलन (Work Life Balance) देने की कोशिश की गई है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) उन्हें लागू कर रहा है.
वर्क-लाइफ बैलेंस में मिलेगी मदद :
महिलाओं के लिए पारिवारिक व प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना पाना आसान नहीं होता है (Work Life Balance). इसके लिए उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ती है. अब छुट्टियों की जो नई लिस्ट बनाई गई है, उनके तहत महिलाओं को वर्क-लाइफ बैलेंस बनाने में ठोस मदद मिलेगी (Holidays List 2023). कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) इन छुट्टियों को लागू कर रहा है.
स्पेशन मैटरनिटी लीव (Special Maternity Leave Policy)- केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री Jitendra Singh के मुताबिक, सरकार ने उन केंद्रीय महिला कर्मियों को 60 दिनों की Special Maternity Leave देने का फैसला किया है, जिनके बच्चे की जन्म के बाद मौत हो जाती है या गर्भपात हो जाता है. दोनों ही स्थितियों में महिलाएं मानसिक तनाव का शिकार हो जाती हैं. इससे उन्हें आराम करने का मौका मिल जाएगा.
चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave)- महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद उसका पालन-पोषण करने के लिए 730 दिनों की सीसीएल लीव (CCL Leave) दी जाती है. अब उसे जारी रखने के साथ कुछ नए कदम भी उठाए गए हैं. इनमें Child Care Leave के दौरान महिला कर्मी को रियायती यात्रा की इजाजत देना भी शामिल है. कर्मचारी उचित अथॉरिटी की इजाजत लेकर विदेश यात्रा पर भी जा सकती हैं.
यौन उत्पीड़न के मामले में छुट्टी (Sexual Harassment)- अगर किसी महिला ने ऑफिस में किसी पुरुष कर्मचारी के खिलाफ Sexual Harassment की शिकायत की है और इस मामले की जांच चल रही है तो इस दौरान विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है. पीड़ित सरकारी महिला कर्मी इस दौरान 90 दिनों तक की छुट्टी ले सकती है. यह छुट्टी जांच लंबित रहने के दौरान दी जाएगी और यह अन्य छुट्टियों से नहीं काटी जाएगी.