अगर आप भी केंद्रीय सरकार के केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी CGHS को लेकर एक स्पष्टीकरण दिया है। इस स्पष्टीकरण के तहत CGHS के तहत सूचीबद्ध अस्पताल इलाज के क्लेम के लिए एक ही समय में दो अलग-अलग बिल तैयार नहीं कर सकते हैं।
सरकार के मुताबिक इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा। यह संभव है कि अस्पताल को CGHS पैनल से हटाने के अलावा नियमों और शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
मरीजों के लिए जानना जरूरी: स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पैनल में शामिल अस्पताल लाभार्थी या उसके परिजन को बाहर से अलग से दवाएं/विभिन्न सामान/उपकरण या सामान खरीदने के लिए नहीं कह सकते हैं।
इसके अलावा CGHS द्वारा निर्धारित पैकेज दर के भीतर उपचार प्रदान करने को भी कहा गया था। CGHS के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में वार्डों का आवंटन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंधित 7वें वेतन आयोग के मूल वेतन स्तर के अनुसार किया जाता है।
कार्ड है जरूरी: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए CGHS कार्ड होना जरूरी है। CGHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फार्म भर कर और मांगे गए दस्तावेज जमा कर इस कार्ड को पाया जा सकता है।