Sahara India SEBI : सहारा इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला.

Sahara India SEBI : देशभर के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने मेहनत की जमा पूंजी को सहारा में अच्छे ब्याज के लिए निवेश किया था लेकिन कई तरह के विवाद होने के बाद उनकी मेहनत की कमाई कई सालों से सहारा इंडिया के निवेश प्लान में फंसे हुए हैं. सहारा और सेबी के बीच चल रहे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की दो जजों की पीठ ने इस मामले को तीन जजों की पीठ के पास भेज दिया है. जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश मामले में तीन जजों की पीठ का गठन करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दाखिल सभी आवेदनों पर कहा कि याचिकाकर्ता आपस में तय करें कि पहले किस मामले पर सुनवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने एमबी वैली की नीलामी पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है. एमबी वैली की तरफ से कहा गया है कि एमबी वैली की प्रॉपर्टी की नीलामी की जा रही है, जब तक कोर्ट मामले में सुनवाई नहीं करता तब तक नीलामी पर रोक लगाई जाए.

कॉलेजियम मामले में फैसला सुरक्षित :

वहीं दूसरी ओर कॉलेजियम की बैठकों का एजेंडा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कॉलेजियम सिस्टम एक पारदर्शी निकाय है. उसे अपना काम करने दिया जाए. सिस्टम अपना काम कर रहा है, उसे डीरेल करने की कोशिश ना करें. जस्टिस एमआर शाह ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कॉलेजियम का हिस्सा रह चुके सदस्य अब कोलेजियम को लेकर जो कहते हैं. हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं.

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उन्होंने कहा कोलेजियम में शामिल पूर्व सदस्यों के लिए कॉलेजियम पर टिप्पणी करना आजकल फैशन बन गया है. दरअसल कॉलेजियम सिस्टम के एजेंडे सार्वजनिक करने की मांग करते हुए दाखिल याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था. जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई है.

मिशेल की याचिका पर 6 दिसंबर को SC में सुनवाई :

वहीं उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल की जमानत याचिका पर छह दिसंबर को सुनवाई करेगा. इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज कर रखी हैं. प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि उसने याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है क्योंकि आज सुनवाई के लिए बहुत मामले हैं इससे पहले मई में शीर्ष अदालत ने जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था. यह मामला अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने में 3,600 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से संबंधित है. (इनपुट भाषा से भी)

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