PPF Scheme : पीपीएफ स्कीम में पैसा लगाने वालों को सरकार दे रही पूरे 42 लाख.

PPF Scheme Update : सरकार बहुत जल्द ही छोटी-छोटी बचत वाली योजनाओं के ब्याज दरों को बढ़ा सकती है। इसी महीने ब्याज दरों की समीक्षा होगी. उम्मीद है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है. सरकार ने अप्रैल 2020 से PPF अकाउंट की ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. सरकार प्रत्येक तीन महीने में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है फिर इसके बाद उनमें परिवर्तन करती है. बात पिछली बार के वित्त वर्ष यानी 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) की करें तो तब ब्याज दरें 31 मार्च को बढी थीं.

वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की ब्याज दरों में 0.70 फीसदी तक का इजाफा किया था, लेकिन पीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था.

निवेश के लिए बेस्ट ऑप्शन है पीपीएफ

PPF Scheme लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाने का बेस्ट ऑप्शन है. आप इसमें हर साल 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. इसमें आपको कम्‍पाउडिंग ब्याज की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव का इस तरह की सरकारी स्कीमों पर कोई भी असर नहीं होता है.

कैसे मिलेंगे 42 लाख रुपये

अगर आप पीपीएफ स्कीम में हर महीने 5000 रुपये का निवेश करते हैं. तो आपका पूरे साल का निवेश 60,000 रुपये हो जाएगा. अगर आप इसको 15 साल के लिए लगाते हैं तो मैच्योरिटी पर आपका पैसा 16,27,284 होगा. अगर अगर आप डिपॉजिट को 5-5 साल के टर्म में अगले 10 साल के लिए बढ़ाते हैं, तो 25 साल बाद आपका फंड करीब 42 लाख (41,57,566 रुपये) हो जाएगा. इसमें आपका कंट्रीब्‍यूशन 15,12,500 रुपये और ब्‍याज से इनकम 26,45,066 रुपये होगी.

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कहां से खुलवा सकते हैं अकाउंट

पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आप मिनिमम 500 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकते हैं. आप इसको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक कहीं से भी ओपन करा सकते हैं. 1 जनवरी 2023 के बाद से सरकार इस स्कीम में 7.1 फीसदी की दर से ब्याज का फायदा दे रही है और पीपीएफ स्कीम की मैच्योरिटी 15 साल में होती है.

ब्लॉक में बढ़ाने का भी है मौका

आपके पास में इस स्कीम में अकाउंटहोल्‍डर इसे 5-5 साल के ब्‍लॉक में बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसमें उसे कंट्रीब्‍यूशन जारी रखने या नहीं रखने का भी ऑप्‍शन मिलता है.

लोन के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई

पीपीएफ स्कीम में आपको टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है. इस स्कीम में आप सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. इस स्कीम में ब्याज के जरिए कमाई गई राशि भी टैक्स फ्री होती है. इस स्कीम में 5 साल पूरे होने के बाद में आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.