Income Tax Rules : अगर नाबालिग कमा रहा है 2.5 लाख से ज्यादा तो क्या उसे भी देना होगा टैक्स? जानिए क्या है नियम.

Income Tax Return Rules for Minors : नाबालिग भी पैन कार्ड बनवा सकता है और इसके लिए आवेदन जमा कर सकता है. नियमों के अनुसार भारत में ITR फाइलिंग पर कोई रोक नहीं है. आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से पैन कार्ड बनवाने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है.

Income Tax Return : भारत में लोगों की कमाई पर भी टैक्स वसूल किया जाता है. इसे इनकम टैक्स कहा जाता है. वहीं भारत में जो भी इनकम टैक्स दाखिल करता है, उसको पैन कार्ड की भी आवश्यकता जरूर पड़ती है. देश का प्रत्येक नागरिक जो टैक्स का भुगतान करता है, उसे 10-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त होती है जिसे स्थायी खाता संख्या (PAN) कहा जाता है. लोगों, निगमों, संगठनों और स्थानीय सरकारों सहित करों का भुगतान करने वाले सभी लोगों के लिए पैन कार्ड आवश्यक है. वहीं ऐसी स्थिति में क्या होगा जब किसी नाबालिग की इनकम टैक्सेबल हो और उसके पास पैन कार्ड ना हो?

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इनकम टैक्स स्लैब :

दरअसल, नाबालिग भी पैन कार्ड बनवा सकता है और इसके लिए आवेदन जमा कर सकता है. नियमों के अनुसार भारत में ITR फाइलिंग पर कोई रोक नहीं है. अगर एक नाबालिग की मासिक आय 15000 रुपये से ज्यादा है तो वो भी आईटीआर जमा कर सकता है. हालांकि आईटीआर फाइल करने के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से पैन कार्ड बनवाने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है.

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इनकम टैक्स :

ऐसे में अगर किसी नाबालिग की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा यानी टैक्सबेल है तो उसे भी इनकम टैक्स फाइल करना होगा और इसके लिए उसके पास पैन कार्ड होना भी जरूरी है. वहीं जब बच्चे के नाम पर निवेश करते हैं और अपने बच्चे को अपने निवेश के लाभार्थी के रूप में नामित करते हैं या बच्चे के नाम पर एक बैंक खाता खोलना चाहते हैं या नाबालिग की पहली तनख्वाह आती है तो नाबालिग को पैन कार्ड का आवेदन करना चाहिए.

इनकम टैक्स रिटर्न :

नाबालिग के माता-पिता की ओर से या फिर उसके अन्य कानूनी अभिभावकों की ओर से पैन कार्ड आवेदन जमा किया जाता है. नाबालिग की ओर से ITR जमा करने की जिम्मेदारी उसके अभिभावक की होती है. नाबालिग के नाम पर जारी किए गए पैन कार्ड में उसके हस्ताक्षर और फोटो नहीं होते हैं, इसलिए इसे पहचान के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. बच्चे को 18 वर्ष की आयु के बाद पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन जमा करना होगा.

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ऐसे बनेगा नाबालिग का पैन कार्ड :

– एनएसडीएल वेबसाइट पर नेविगेट करें.
– फॉर्म 49A भरें और निर्देशों को पढ़ें.
– माता-पिता की तस्वीरें अपलोड करें.
– अन्य आवश्यक कार्रवाई के साथ नाबालिग का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करें.
– माता-पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें.
– शुल्क का भुगतान करें.
– सब्मिट बटन पर क्लिक करें.
– एक संख्या दी जाएगी, जिसका उपयोग किसी आवेदन की स्थिति की जांच के लिए किया जा सकता है.
– सफल सत्यापन के बाद पैन कार्ड आपको 15 दिनों के भीतर डिलीवर कर दिया जाएगा.

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