Income Tax Return : इनकम टैक्स वालों को भरना होगा ये फॉर्म, सरकार ने दी बड़ी जानकारी.

Income Tax Return : प्रत्येक वर्ष, व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं को जिनकी आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होती है, उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ता है. रिटर्न भरने की नियत तारीख करदाता के प्रकार और उनकी आय की प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करती है.

Ads Ads

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर द्वारा प्रदान किए गए डिटेल्स की पुष्टि करता है और बकाया टैक्स की रकम का आकलन करता है. यदि टैक्स पेयर ने बकाया से अधिक टैक्स का भुगतान किया है, तो उन्हें रिटर्न दिया जाता है. यदि टैक्स पेयर ने कम भुगतान किया है, तो उन्हें बकाया राशि का पेमेंट किया जाता है.

आईटीआर फॉर्म सात प्रकार के हैं, जो अलग-अलग टैक्स पेयर्स के लिए आय और व्यक्तियों के प्रकार के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं. आईटीआर-1 या सहज एक ऐसा फॉर्म है, जिसका उपयोग रिटर्न फाइल करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है.

Ads Ads

इनकम टैक्स रिटर्न

भारत में आयकर रिटर्न (ITR) उस फॉर्म को संदर्भित करता है जिसमें करदाता अपनी कर योग्य आय, कटौती और भारत के आयकर विभाग को भुगतान किए गए टैक्स की घोषणा करते हैं. हर साल व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं को जिनकी आय सरकार के जरिए निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होती है, उन्हें अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है. रिटर्न भरने की नियत तारीख टैक्सपेयर्स के प्रकार और उनकी आय की प्रकृति पर निर्भर करती है.

इनकम टैक्स

आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद आयकर विभाग टैक्सपेयर्स के जरिए प्रदान किए गए विवरणों की पुष्टि करता है और बकाया टैक्स की राशि का आकलन करता है. यदि टैक्सपेयर्स ने बकाया से ज्यादा टैक्स का भुगतान किया है तो वे रिफंड के हकदार हैं, जबकि यदि उन्होंने कम भुगतान किया है, तो उन्हें बाकी बची राशि का भुगतान करना होगा.

यह भी पढ़े :  Wheat Flour Price : महंगा हुआ गेहूं का आटा! गेहूं की कीमत में भारी बढ़ोतरी.

टैक्स फॉर्म

वर्तमान में सात आईटीआर फॉर्म हैं जो अलग-अलग टैक्सपेयर्स के जरिए आय और व्यक्तियों के प्रकार के अनुसार उपयोग किए जाते हैं. आईटीआर 1 या सहज एक ऐसा फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है.

ये भारतीय निवासी दाखिल कर सकते हैं आईटीआर 1 सहज:-
– वित्त वर्ष के दौरान कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक न हो.
– आय में वेतन, एक घर की संपत्ति, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय (5000 रुपये तक) और अन्य स्रोतों से हुई इनकम शामिल है.
– अन्य स्रोतों में बचत खातों से ब्याज, जमा से ब्याज (बैंक / डाकघर / सहकारी समिति), इनकम टैक्स रिफंड से ब्याज, बढ़े हुए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज, कोई अन्य ब्याज आय, पारिवारिक पेंशन, पति या पत्नी की आय (पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत कवर किए गए लोगों के अलावा) या नाबालिग को जोड़ा जाता है (केवल अगर आय का स्रोत ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है).

Ads Ads
Ads Ads