Income Tax : आ गई एक और खुशखबरी! अब फ्री होगी इतनी इनकम.

Income Tax : इनकम टैक्स (Income Tax) आम आदमी जीवन में अन्य जरूरी चीजों की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण है. 2023 के बजट (Budget 2023) को लेकर सरकार की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों को इस बार टैक्स स्लैब (Tax Slab) में बदलाव किए जाने की उम्मीद है. पूर्व बजट बैठकों की शुरुआत में ही इसे संशोधित करने की मांग उठने लगी है. केन्द्र सरकार दो साल पुरानी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर-मुक्त स्लैब बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है. एक सरकारी अधिकारी ने के मुताबिक, अभी करदाता की सालाना करयोग्य आय 2.50 लाख रुपए होने पर उसे कोई कर नहीं चुकाना होता है. कर-मुक्त स्लैब का दायरा बढ़ाने से करदाताओं पर कर बोझ कम हो जाएगा और उनके पास खर्च करने या उपयुक्त निवेश करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे.

80सी के तहत म‍िलने वाली छूट बढ़ाने की मांग :

एक्‍सपर्ट को उम्‍मीद है सरकार की तरफ से इस बार आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर तीन से पांच लाख रुपये तक क‍िया जा सकता है. बढ़ती महंगाई के दौर में इनकम टैक्‍स र‍िबेट की ल‍िमि‍ट बढ़ाने पर लोगों के हाथ में खर्च करने के ल‍िए ज्‍यादा पैसा रहेगा. स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 तक क‍िया जा सकता है. नौकरीपेशा 80सी के तहत म‍िलने वाली न‍िवेश सीमा की ल‍िम‍िट बढ़ाने की भी मांग कर रहा है. इसके अलावा पीपीएफ में जमा क‍िए जाने वाले पैसे की ल‍िम‍िट बढ़ाने की भी मांग की जा रही है. लेक‍िन क्‍या आपको जानकारी है क‍ि प‍िछले द‍िनों क‍िए गए बदलाव के बाद टैक्‍स पेयर्स को 80सी के तहत म‍िलने वाली छूट का फायदा म‍िलना बंद हो गया है.

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ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम से ज्‍यादा टैक्‍स स्‍लैब :

दरअसल, सरकार की तरफ से 2020-21 के बजट में पारंपर‍िक टैक्‍स व्‍यवस्‍था से अलग वैकल्पिक आयकर व्यवस्था शुरू की गई. इसे न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम (new tax regime) कहा गया. व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने प‍िछले द‍िनों कहा था क‍ि ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम (Old Tax regime) न‍िम्‍न आय वर्ग के ल‍िए उपयोगी है. इसमें 7-10 तरह से टैक्‍स छूट का दावा कर सकते हैं. लेक‍िन नए टैक्‍स स्‍लैब में आप क‍िसी प्रकार का डिडक्शन क्‍लेम नहीं कर सकते. इस व्‍यवस्‍था में ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम से ज्‍यादा टैक्‍स स्‍लैब हैं.

ढाई लाख तक की आय टैक्‍स फ्री :

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में ढाई लाख तक की आय टैक्‍स फ्री है. इसके बाद इसमें आयकर के अलग-अलग सात स्‍लैब हैं. इसमें आप 80सी, 80डी, मेड‍िकल इंश्‍योरेंस, हाउस‍िंग लोन आद‍ि क‍िसी पर टैक्‍स छूट का दावा नहीं कर सकते. इसमें 15 लाख तक की आय पर 25 प्रत‍िशत और 15 लाख से ज्‍यादा इनकम पर 30 प्रत‍िशत का टैक्‍स देना होता है. न्‍यू टैक्‍स स‍िस्‍टम में किराये पर स्टैंडर्ड डिडक्शन म‍िलता है. इसके अलावा खेती से होने वाली आमदनी, PPF के ब्याज, बीमा की मैच्योरिटी की रकम, डेथ क्‍लेम, छंटनी पर मिला मुआवजा, रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट आद‍ि पर आयकर से छूट प्राप्‍त है.

न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम :

2.5 लाख तक की आय—-0% टैक्‍स
2,50,001 से 5 लाख रुपये तक की आय—-5% टैक्‍स
5,00,001 से 7.5 लाख रुपये तक की आय—-10% टैक्‍स
7,50,001 से 10 लाख रुपये तक की आय—-15% टैक्‍स
10,00,001 से 12.5 लाख रुपये तक की आय—-20% टैक्‍स
12,50,001 से 15 लाख रुपये तक—-25% टैक्‍स
15 लाख रुपये से ज्‍यादा की आय पर—-30% टैक्‍स