Currency Notes : 100, 200, 500 रुपये के नोटों को लेकर RBI ने दी बड़ी जानकारी.

कोई भी व्यक्ति अपने वॉलेट में, जेब में, गल्ले में, तिजोरी में पुराने नोट नहीं रखना चाहता. ये बात कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास जो नोट हैं वो सभी नए नोट होने चाहिए. अगर आपके पास पुराने नोट या सिक्के हैं तो आप अपने बैंक जाकर उसे आसानी से बदलकर नए नोट और सिक्के ले सकते हैं. इसी सिलसिले में देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर शेयर की है. पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक (PNB Customers) अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर फटे और पुराने नोट और सिक्कों को बदलकर नए नोट और सिक्के प्राप्त कर सकते हैं.

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नजदीकी ब्रांच में करना है संपर्क :

पीएनबी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि अगर आपको भी पुराने या फिर कटे-फटे नोट को बदलना है तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं. बैंक ने बताया है कि आप अपने नजदीकी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं. यहां पर आप नोट और सिक्कों को बदल सकते हैं.

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रिजर्व बैंक ने जारी किए नियम :

रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास भी पुराने या फिर कटे-फटे नोट हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब आप बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर इस तरह के नोटों को बदल सकते हैं. अगर कोई बैंक कर्मचारी आपके नोट को बदलने से इंकार करे तो आप इस बात की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. आपको इस बात का ध्‍यान रखना होगा कि नोट जितनी खराब हालत में होती है, उसकी वैल्‍यू उतनी ही कम हो जाती है.

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किस स्थिति में बदले जाएंगे नोट?

आरबीआई के अनुसार, कोई भी फटा हुआ नोट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, जब उसका एक हिस्सा गायब होगा, या जिसके दो से ज्यादा टुकड़े होंगे और आपस में चिपकाए गए होंगे, बशर्ते कि उसका कोई इशेंसियल हिस्सा गायब न हो. करेंसी नोट के कुछ खास हिस्से, जैसे कि – जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम, गारंटी और प्रॉमिस क्लॉज, सिग्नेचर, अशोक स्तंभ, महात्मा गांधी की तस्वीर, वॉटर मार्क जैसी चीजें भी अगर मिसिंग होंगी, तो आपका नोट एक्सचेंज नहीं होगा. गंदे नोट जो बहुत वक्त से बाजार में चलते रहने की वजह से बिल्कुल इस्तेमाल लायक न रह गए हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है.

आरबीआई के ऑफिस से बदल सकेंगे इस तरह के नोट्स :

बहुत जले हुए नोट, या आपस में चिपके हुए नोट भी बदले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें बैंक नहीं लेंगे, आपको इन्हें आरबीआई के इशू ऑफिस ले जाना होगा. यह याद रखिए कि संस्था की ओर से यह चीजें जरूर चेक की जाएंगी कि आपके नोट का डैमेज जेनुइन है, न कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है.

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