Traffic Challan : ट्रैफिक नियमों में हुआ बदलाव ! अब हेलमेट लगाने पर भी कटेगा 2,000 रुपये का चालान, जानिए क्या है नया नियम.

Traffic Challan Rules Latest updates : अगर आप भी बाइक चलाते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. देश में इस समय ट्रैफिक के नियम काफी सख्त हो गए हैं. अगर आप भी बाइक चला रहे हैं और हेलमेट भी लगा रखा है तब भी आप पर 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

 

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Traffic Challan New Rules: अगर आप भी बाइक चलाते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. देश में इस समय ट्रैफिक के नियम काफी सख्त हो गए हैं. अगर आप भी बाइक चला रहे हैं और हेलमेट भी लगा रखा है तब भी आप पर 2,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. इन दिनों ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट लगाने पर भी चालान काट रहे हैं. नए ट्रैफिक नियमों के तहत अगर आपने हेलमेट लगा रखा है तब भी आपका चालान कट सकता है. 

नए नियमों के तहत लगेगा 2,000 रुपये का चालान :

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नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, अगर आप मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर चलाते समय हेलमेट पट्टी नहीं पहनते हैं तो आप पर नियम 194डी एमवीए के तहत आप पर 1,000 रुपये का चालान लगेगा. इसके साथ ही अगर आपका हेलमेट खराब है यानी वह बीआईएस के बिना है और आपने इस तरह का हेलमेट पहन रखा है तो भी आपको 1,000 रुपये चालान के रूप में देने होंगे. यह नियम भी 194डी एमवीए के तहत लागू हुआ है.

नियमों का पालन करना है जरूरी :

बता दें हेलमेट पहनने के बाद भी अगर आप नए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको 2,000 रुपये का चालान देना पड़ सकता है. देशभर में सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ट्रैफिक नियमों को सख्त किया जा रहा है.

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इस तरह देखें अपने चालान का स्टेटस :

अगर आपको अपने चालान के बारे में जानकारी लेनी है कि आपका चालान कटा है या नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. यहां पर आपको अपने चालान का स्टेटस चेक करना है. अब आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (डीएल) का ऑप्शन दिखाई देगा. जैसे ही आप अपने वाहन नंबर को सलेक्ट करेंगे और सारी डिटेल्स फिल करेंगे. इसके बाद में आपको अपना चालान का स्टेटस दिख जाएगा.

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इस स्थिति में लगता है 20,000 रुपये का जुर्माना :

इसके अलावा अगर आप नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी में ओवरलोडिंग करते हैं तो आप पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इन सबके अलावा ऐसा करने पर आपको प्रति टन के हिसाब से 2,000 रुपये एक्सट्रा जुर्माना देना होगा.

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