BH Series Number Plate : BH-Series नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, गाड़ी नई हो या पुरानी यहाँ करें अप्लाई.

BH Series Number Plate : देश में ‘एक गाड़ी..एक नंबर प्लेट’ की सोच के साथ सरकार ने BH-Series वाले नंबर प्लेट को पिछले साल पेश किया था। एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांस्फर होने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब उनके लिए भारत (BH) सीरीज की नंबर प्लेट के लिए रजिस्टर करना और आसान हो गया है। पहले BH नंबर प्लेट के लिए केवल नए वाहन अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब, इसके लिए पुराने वाहन मालिक भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने तय किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ बदलाव करके BH नंबर प्लेट के लिए रजिस्टर करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा।

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बीते शुक्रवार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को BH सीरीज के नंबरों में बदलने की अनुमति दी। यह कदम BH सीरीज के दायरे को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि अभी तक केवल नए वाहन ही बीएच सीरीज के लिए आवेदन दे सकते थे। मंत्रालय ने अपनी घोषणा में पुष्टि की है कि अब BH Series रजिस्ट्रेशन के लिए पुरानी गाड़ी के मालिक भी आवेदन कर सकते हैं।

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बता दें कि BH नंबर प्लेट पूरे देश के लिए जारी होती है और खास तौर पर उन लोगों को लिए यह काम की होती है, जिन्हें नौकरी या काम के चलते अलग-अलग राज्यों में रहना पड़ता है। किसी भी राज्य में रजिस्टर वाहन को दूसरे राज्य में लंबे समय तक चलाने के लिए उस राज्य में दोबारा रजिस्टर कराना होता है और रोड टैक्स देना पड़ता है। हालांकि, BH सीरीज नंबर प्लेट इससे निजाद दिलाता है।

सरकार ने किया बड़ा बदलाव :

सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने BH सीरीज के दायरे को व्यापक बनाने के लिए इसमें पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को BH- सीरीज रजिस्ट्रेशन में बदलने की अनुमति दी है। आपको बता दें इससे पहले केवल नई गाड़ियों को ही ये नंबरप्लेचट दिए जा सकते थे। अब नियमित रजिस्ट्रेशन चिह्न वाले वाहनों को भी बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन चिह्न में बदला जा सकता है।

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कैसे करें अप्लाई :

अब सवाल ये उठता है कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करें। चलिए आपको बताते हैं, इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका, जिसे पढ़कर आप आसानी से इसके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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ऑफलाइन कैसे करें आवेदन :

आपको ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर इसके लिए आवेदन करना होगा। इस प्रकिया में सबसे पहले जहां गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस राज्य के रजिस्ट्रेशन ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा, जिसके बाद ही आप इसके नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद नए राज्य में प्रो-राटा आधार पर रोड टैक्स का आपको भुगतान करना होगा, जिसके बाद आपको एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क मिल जाएगा।
आप चाहे तो मूल राज्य से रोड टैक्स की वापसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले BH-Series के लिए बनाए गए नए रूल के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आना होगा, इसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं।

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इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। साथ ही मांगे गए दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी को भी अपलोड करना होगा।

जब फॉर्म पूरी तरह से भर जाए तो ऑनलाइन भुगतान करके RTO की अप्रूवल लेनी होगी। इसके बाद ही आप भारत सीरीज नम्बर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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कितना लगेगा टैक्स :

सरकार द्वारा नियम जारी किया गया उसके तहत 10 लाख रुपये से कम कीमत के गैर-परिवहन वाहनों पर आठ प्रतिशत का मोटर वाहन टैक्स देना होगा। वहीं 10 से 20 लाख के बीच में आने वाले वाहनों पर उनकी कीमत का 10 प्रतिशत और 20 लाख रुपये से अधिक की कीमत में आने वाले वाहनों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लग जाता है।

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